Why petrol and diesel prices are not brought under GST. Now for petrol and diesel the central exise duty is 23% and state VAT is 34%. Total tax is 57%. If these essential products are brought under GST , the maximum tax will be only 28%, which means the prices of petrol and diesel can come down by almost 50%. The public at large will be benefited. Please spread this message. देश भर में 1 जुलाई से जीएसटी लागू होने के बाद से तमाम चीजों की कीमतों में बड़ी राहत मिली है। फिलहाल देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें पिछले तीन साल के उच्चतम स्तर पर हैं, जिसे लेकर केंद्र की मोदी सरकार आलोचना झेल रही है। हालांकि बुधवार को पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में प्रतिदिन बदलाव के साथ ही जीएसटी लागू किए जाने की भी वकालत की थी। देश सरकारी पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑइल के मुताबिक दिल्ली में डीलर सिर्फ 30.45 रुपये प्रति लीटर में पेट्रोल खरीद रहे हैं। इसके बाद इसमें 21.48 रुपये एक्साइज ड्यूटी लगती है और 3.57 रुपये प्रति लीटर डीलर कमिशन लिया जाता है। इसके बाद 27 फीसदी की दर से इस पर वैट (14.98 रुपये) लगता है। इस तरह कुल कीमत 70.48 रुपये हो जाती है। वैट राज्यों के अनुसार अलग-अलग होता है। यही वजह है कि अलग-अलग राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें भिन्न होती हैं। यदि GST लागू हो जाए? मान लीजिए पेट्रोल पर 12 पर्सेंट जीएसटी लगता है तो वैट और एक्साइज ड्यूटी समाप्त हो जाएंगे और डीलर कमिशन लगाने के बाद भी राजधानी में करीब 38 रुपये प्रति लीटर में पेट्रोल की बिक्री होगी। यही नहीं पेट्रोल पर जीएसटी 18 फीसदी भी कर दिया जाए तो यह कीमत 40 रुपये के करीब ही होगी। जीएसटी के अधिकतम स्लैब 28 पर्सेंट को यदि पेट्रोल पर लागू किया जाए तब भी कीमत 44 रुपये के करीब होगी, जो मौजूदा रेट से बहुत कम होगा।
जीएसटी लागू हुआ तो सिर्फ 38 रुपये में मिलेगा पेट्रोल | GST on Petrol and Diesel! - YouTube | |
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News & Politics | Upload TimePublished on 16 Sep 2017 |
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