
1 जुलाई, 2017 से लागू होने जा रही जीएसटी पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार भले ही अपनी पीठ थपथपा रही हो लेकिन छोटे कारोबारी इससे बेचैन हैं। उनके परेशान होने की वजह पहले से भी ज्यादा कागजी और कानूनी फॉरमलिटीज हैं। दरअसल, जीएसटी लागू होने के बाद अब छोटे कारोबारियों को 37 टैक्स रिटर्न्स भरने होंगे। इससे पहले उन्हें सिर्फ 13 टैक्स रिटर्न भरने पड़ते थे। कारोबारियों को हर महीने तीन तरह के रिटर्न दाखिल करने होंगे। इसके अलावा एक रिटर्न वार्षिक तौर पर दाखिल करना होगा। अगर किसी कारोबारी का कारोबार एक से ज्यादा राज्य में है तो उसे और ज्यादा रिटर्न्स दाखिल करने होंगे। जीएसटी को आजादी के बाद का सबसे बड़ा कराधान सुधार माना जा रहा है। केंद्रीय उत्पाद, सेवा कर, वैट और अन्य स्थानीय शुल्क इसमें समाहित हो जाएंगे। माना जा रहा है कि इस नए अप्रत्यक्ष बिक्री कर से जीडीपी की वृद्धि दर में दो प्रतिशत का इजाफा होगा और इससे कर चोरी पर अंकुश लगेगा।
GST Impact | जीएसटी से छोटे कारोबारियों के आएंगे बुरे दिन - YouTube |
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| News & Politics | Upload TimePublished on 15 Jun 2017 |
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