
बैंक खाते को आधार नंबर से लिंक कराने को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना स्पष्ट पक्ष रख दिया है। आरबीआई ने साफ कर दिया है कि बैंक खाते को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। आरबीआई ने निर्देश दिया है कि बैकों को निर्देश दिए बिना ही इसे लागू करना है और 31 दिसंबर 2017 तक आपको अपने बैंक खाते को आधार से लिंक कराना होगा। अगर आपने तय समय सीमा के भीतर बैंक खाते को आधार से लिंक नहीं किया तो आप खाते से किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन नहीं कर सकेंगे। इतना ही नहीं आपका बैंक अकाउंट भी बंद कर दिया जा सकता है। लेकिन यहां आपको बता दें कि अगर आपके खाते में 3 खास बातें हैं तो आपके लिए आधार को खाते से लिंक करवाना अनिवार्य नहीं होगा। आरबीआई ने कुछ लोगों को इसमें छूट दी है। सरकार ने इसके लिए कुछ नियम और शर्तें रखी है। अगर आपका खाता इन शर्तों को पूरा करता है तो आपके लिए आधार को बैंक खाते से लिंक करने की बाध्यता से बच सकते है। आधार लिंक से बचने के लिए आपके पास स्मॉल अकाउंट होना चाहिए। स्मॉल अकाउंट के साथ-साथ आपके बैंक खाते में तीन खास बातें होना चाहिए। तभी आप बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करवाने से बच सकते हैं। पहली शर्त अगर आपके बैंक खाते पर पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान कर्ज 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं पहुंचा है तो आपको अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करवाने की जरूरत नहीं है। दूसरी शर्त अगर आपके बैंक खाते का लेन-देन महीने में 10 हजार से ऊपर नहीं पहुंचता तो भी आपको अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करवाने की जरूरत नहीं है। तीसरी शर्त अगर आपके खाते में बैलेंस 50 हजार से ऊपर नहीं पहुंचता है तो भी आपको अपने अकाउंट को आधार से लिंक करवाने की छूट मिली है।
बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करना अनिवार्य नहीं अगर खाते में जुड़े हैं ये फीचर्स - YouTube |
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| News & Politics | Upload TimePublished on 23 Oct 2017 |
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